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July 26, 2011

जो भी करे सावधानी से करे और कानून के दायरे के अन्दर करने की कोशिश करे

क़ोई भी लड़ाई छोटी नहीं होती
ट्रेन में सफ़र करते समय अगर आप अपने सह यात्री को शराब पीते देखते हैं तो
टी टी से कहे
आपस में सब लोग मिल कर तुरंत हल्ला मचा कर कहे
तब भी ना सुने तो शिकायत पुस्तिका में अपनी शिकायत दर्ज करे और उस सीट का नंबर अवश्य दे क्युकी बहुत बात टी टी की मिली भगत से ये सब होता हैं और वो सह यात्री रेलवे विभाग के किसी कर्मचारी का रिश्तेदार होता हैं
इस पर कुछ ना हो तो चैन खीच कर गाडी रुकवा दे और टी टी से कहे की अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को फ़ोन करे ताकि रेलवे पुलिस वहाँ आकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके

और अगर ये सब ना हो सके तो एक डिब्बे में कम से कम ५० यात्री होते ही हैं वो सब उस व्यक्ति की पिटाई करके किसी भी शौचालाए में उसको बंद कर दे और सारे रास्ते वही बंद रहने दे

आखरी पढाव पर उत्तर कर उसको रेलवे पुलिस को सौप दे और शिकायत उसके खिलाफ नहीं टी टी के खिलाफ दर्ज करवा दे

आप की छोटी सी लड़ाई कहीं ना कहीं क़ोई बदलाव लाती जरुर हैं लेकिन आप का कुछ न करना और केवल ये कहना सिस्टम गलत हैं क़ोई बदलाव नहीं ला सकता

हा जो भी करे सावधानी से करे और कानून के दायरे के अन्दर करने की कोशिश करे

8 comments:

  1. आप का कुछ न करना और केवल ये कहना सिस्टम गलत हैं क़ोई बदलाव नहीं ला सकता

    हा जो भी करे सावधानी से करे और कानून के दायरे के अन्दर करने की कोशिश करे

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  2. क्या किसी की पिटाई करना कानून के दायरे में आता है? यह तो कानूनन गलत है। कानून हाथ में लेना है।
    वैसे भी ट्रेन के शौचालयों में कुण्डी बाहर नहीं अन्दर होती है। किसी दिन ट्रेन में सफर करके देखना।

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  3. अपनी सुरक्षा में उठा हुआ हाथ / हथियार कानून के दायरे में ही आता हैं
    ५० मुसाफिर में से किसी एक के पास चैन और ताला भी होता जिसको बाहर से बाँध कर बंद कर दिया जाता हैं

    कभी ट्रेन में सफ़र करना जैसी बाते कहना फिजूल हैं क्युकी जिसको हम जानते नहीं उस पर ये सब लिखना अपना अज्ञान दर्शाता हैं और आप के ही ब्लॉग पर पढ़ा था नीरज जाट की शौचालाए के और भी बड़े प्रयोग होते हैं जब आप रेल में यात्रा करते हैं कमेन्ट नहीं किया था पर पढ़ कर मानसिकता जरुर समझ आगई थी

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  4. shilpa mehta has left a new comment on your post "जो भी करे सावधानी से करे और कानून के दायरे के अन्द...":

    यह समस्या तो बहुत देखने में आती है | इसके अलावा, मैंने तो न्यूज़ पर सुना था कि पब्लिक प्लेसेज में (जिसमे सड़क, दुकानें , सिनेमाघर आदि भी शामिल हैं ) स्मोकिंग भी मना है | क्या पता चल सकता है कि यह कानून सच में हैं या नहीं ?

    किन्तु कई लोगों को कई बार टोकने के बाद भी कोई असर नहीं होता दिखा (मैं रिपीट ओफेन्दर्स की बात कर रही हूँ ) | और आपने जो ४-५ तरीके सुझाये हैं - कहीं इस कार्यवाही से हम ही न मुसीबत में पड़ जाएँ, क्योंकि क़ानून के हिसाब से तो क़ानून अपने हाथ में लेना भी जुर्म है ? पिटाई करना या शौचालय में बंद करना या चेन खींचना , तो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा |

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  5. shilpa
    aap kaa kament email me thaa par waese nahin milaa blog par so ab publish kar diyaa

    apni rakhsa kae liyae kiyaa gayaa koi bhi kaarya gaer kaanuni nahin hotaa haen

    aur step by step karna chahiyae kyuki kuchh naa karnae sae jyada nuksaan hota hae

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  6. true - if we dont do anything - that too is like supporting the people who are doing it ...

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  7. okay shall follow next time -noted for future!

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  8. जो भी करें, कानूनी ढंग से और लगन से करें। काम एक न एक दिन जरूर होगा।

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    चोंच में आकाश समा लेने की जिद..
    इब्‍ने सफी के मायाजाल से कोई नहीं बच पाया।

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